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गुरुवार, 10 जून 2010
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नगर निकायों के निर्वाचन में तानाशाहीपूर्ण परिवर्तनों के खिलाफ मुख्यमंत्री को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र
10 जून २०१०
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
विषय: प्रदेश के नगर निगमों, निकायों के सभासदों और नगर प्रमुखों के चुनाव की नई नियमावली के सम्बंध में।
महोदया, आज प्रातः के समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सभासदों और नगर प्रमुखों के चुनाव के सम्बंध में किसी नई नियमावली को अधिसूचित किया है और उक्त अधिसूचना में राजनीतिक दलों से 11 जून 2010 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं। उक्त सम्बंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश राज्य कौंसिल का निम्न मत है:
यहकि उक्त तथाकथित नई नियमावली की अधिसूचना की किसी भी प्रकार की जानकारी राज्य सरकार अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे दल को, जोकि न केवल अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग में भी उसका विधिवत पंजीकरण है, प्रेषित नहीं की गयी है जिससे हम उसका अध्ययन करके अपने विचार/आपत्तियों को राज्य सरकार को सूचित कर सकते।
यहकि प्रातः कालीन समाचार पत्रों के माध्यम से जो कुछ ज्ञात हुआ है, उसके आधार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नियमावली में किये गये उन संशोधनों का घोर विरोध करती है और अपनी आपत्ति प्रस्तुत करती है जिनमें कहा गया है:
कि पार्टी चिन्ह पर निकाय चुनाव नहीं करवाये जायेंगे।
कि नगर पालिका एवं नगर निगम में सरकार की ओर से नामित व्यक्तियों की संख्या अब बारह कर दी जायेगी तथा उनको मत देने का भी अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा।
यहकि उक्त दोनों ही प्राविधान घनघोर अलोकतांत्रिक हैं और जिस प्रकार गुपचुप तरीके से घोर अलोकतांत्रिक ढंग से राज्य सरकार ने राजनैतिक दलों को बिना किसी पूर्व सूचना के नई नियमावली को अधिसूचित किया है, वह प्रक्रिया भी स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा वह संविधान की भावनाओं के विपरीत एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं के भी विरूद्ध है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन संशोधनों का विरोध करती है तथा मांग करती है कि जारी अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाये।
भ व दी य
राज्य सचिव
प्रति: महामहिम राज्यपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। इस प्रकार के दूरगामी परिवर्तनों को विधायिका की अनुमति के बिना लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।प्रति: राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगर निकाय), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
विषय: प्रदेश के नगर निगमों, निकायों के सभासदों और नगर प्रमुखों के चुनाव की नई नियमावली के सम्बंध में।
महोदया, आज प्रातः के समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सभासदों और नगर प्रमुखों के चुनाव के सम्बंध में किसी नई नियमावली को अधिसूचित किया है और उक्त अधिसूचना में राजनीतिक दलों से 11 जून 2010 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं। उक्त सम्बंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश राज्य कौंसिल का निम्न मत है:
यहकि उक्त तथाकथित नई नियमावली की अधिसूचना की किसी भी प्रकार की जानकारी राज्य सरकार अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे दल को, जोकि न केवल अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग में भी उसका विधिवत पंजीकरण है, प्रेषित नहीं की गयी है जिससे हम उसका अध्ययन करके अपने विचार/आपत्तियों को राज्य सरकार को सूचित कर सकते।
यहकि प्रातः कालीन समाचार पत्रों के माध्यम से जो कुछ ज्ञात हुआ है, उसके आधार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नियमावली में किये गये उन संशोधनों का घोर विरोध करती है और अपनी आपत्ति प्रस्तुत करती है जिनमें कहा गया है:
कि पार्टी चिन्ह पर निकाय चुनाव नहीं करवाये जायेंगे।
कि नगर पालिका एवं नगर निगम में सरकार की ओर से नामित व्यक्तियों की संख्या अब बारह कर दी जायेगी तथा उनको मत देने का भी अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा।
यहकि उक्त दोनों ही प्राविधान घनघोर अलोकतांत्रिक हैं और जिस प्रकार गुपचुप तरीके से घोर अलोकतांत्रिक ढंग से राज्य सरकार ने राजनैतिक दलों को बिना किसी पूर्व सूचना के नई नियमावली को अधिसूचित किया है, वह प्रक्रिया भी स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा वह संविधान की भावनाओं के विपरीत एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं के भी विरूद्ध है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन संशोधनों का विरोध करती है तथा मांग करती है कि जारी अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाये।
भ व दी य
राज्य सचिव
प्रति: महामहिम राज्यपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। इस प्रकार के दूरगामी परिवर्तनों को विधायिका की अनुमति के बिना लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।प्रति: राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगर निकाय), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
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